
नाहन: जिला सिरमौर के नाहन व ददाहू में कोरोना पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर नाहन शहर और ददाहू के बाजार आज रात 9 बजे से सोमवार यानि 27 जुलाई 9 बजे तक बंद रहेंगे। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आज जारी किए। उन्होंने बताया कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 के तहत पंजीकृत सभी दुकानें बंद रहेगी। दवाइयों व शराब के ठेके खुले रहेंगे। इसके अलावा दूध की दुकानें सुबह 7 से 9 बजे खुली रहेगी।
उन्होंने बताया कि बंद के दौरान नाहन व ददाहू शहर में आपातकालीन, मेडिकल ईमरजेंसी स्थिति को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त नाहन और ददाहू से गुजरने वाले वाहन आवाजाही कर सकेंगे, मगर शहर के अंदर पैदल आवाजाही नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नाहन व ददाहू शहर की सैनिटाइजेशन का कार्य कार्यकारी अधिकारी नाहन व बीडीओ नाहन करेंगे। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय व बैंक खुले रहेंगे और सभी अधिकारी व कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आवाजाही कर सकेंगे। यह आदेश 25 जुलाई को पीपल बायोडाइवर्सटी रेगिस्टर्स को बनाए रखने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेने वाले लोगों पर लागू नहीं होंगे। नाहन और ददाहू के तहसीलदार अपने क्षेत्र में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य करेंगे। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि वह जिला प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों में सहयोग दें। ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कारावास के रूप में दंडित किया जा सकता है। कारावास की अवधि को 6 माह से 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है।