
नाहन: जिला मुख्यालय नाहन सहित पांवटा व ददाहू में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने यह आदेश जारी किए हैं। नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर-8 में जैन मंदिर के समीप श्री मदन के पूरे मकान संख्या 2379 को व ग्राम पंचायत नाहन के वार्ड नंबर 6 बब्बी धार क्यारी में स्वर्गीय रमेश चंद की पत्नी सरोज देवी के पूरे घर व नागेंदर के पुत्र राजेश के पूरे घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा। इसके अतिरिक्त नगर परिषद के वार्ड नम्बर-8 का शेष क्षेत्र व ग्राम पंचायत नाहन के वार्ड नंबर 6 बब्बी धार क्यारी के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। वहीं, ग्राम पंचायत ददाहू में स्थित वार्ड नम्बर 7 में विरेन्द्र कुमार वालिया के घर के धरातल मंजिल को जहां पर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है और उसके साथ लगती दुकानों व वालिया मार्केट से शुरू होकर पश्चिम में कुरूक्षेत्र अस्पताल, पूर्व में नारायण सिंह एंड ब्रर्दस व पूर्व में हार्डवेयर दुकान तक सील कर 18 अगस्त तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। जबकि पंचायत ददाहू के समस्त क्षेत्र को बफर जोन बनाया है।
उधर, ग्राम पंचायत निहालगढ में स्थित वार्ड नम्बर 8 में रविदत के घर से कृपाल सिंह सपुत्र मलूक सिंह व ग्राम पंचायत कुंजा मतरालियों के वार्ड नम्बर 5 में नहर मार्ग पर रामप्रसाद और आशु के घर के दोनों तरफ से सुमि़त्रा एंव प्रवीण कुमार व सुभाष चंद की दुकान से मोहिन्द्र सिंह के घर तक का क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने के आदेश जारी किए हैं। डीसी ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियमकी धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।