मास्क और सोशल गैदरिंग के नियमों को तोड़ा तो होगा जुर्माना, जाना पड़ सकता है जेल: डीजीपी

कहा सरकार के दिशा निर्देशों का होगा सख्ती से पालन

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प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए सरकार ने सख्ती से कोविड-19 के प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने पुनः गाइडलाइन्स को लेकर मंथन किया है और कोविड-19 को लेकर जनता को दी रिलेक्सेशन को और कड़ा कर नए निर्देश लागू किए हैं। सामाजिक समारोहों में लगातार बढ़ती लोगों की उपस्थिति को देखते हुए सरकार ने लोगों की संख्या को भी सीमित कर दिया है। नए निर्देशों के तहत अब हिमाचल में मास्क न पहनना भारी पड़ सकता है। मास्क न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना और उचित दूरी और सोशल गैदरिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर 5000 रुपये जुर्माना और 8 दिन जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
इस संबंध मेंं पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने जानकारी देते हुए बताया कि मास्क पहनना और उचित दूरी को बनाए रखने के निर्देशों की उल्लंघना करने वालों पर पुलिस सख्त हैं। पुलिस द्वारा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से जगह-जगह निगरानी रखी जा रही है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो बिना मास्क पहने पाया जाता है, बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी होगा और सोशल गैदरिंग की उल्लंघना का दोषी पाए जाने पर आठ दिनों के लिए कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। मास्क न पहनने के लिए किए गए अपराध के लिए न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये रखा गया है
उन्होंने कोविड-19 की उल्लंघना मामलों और उन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक हिमाचल पुलिस द्वारा 23 मार्च के बाद से कर्फ्यू और लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर 2,227 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि मास्क न पहनने पर 31,317 चालान काटे गए हैं और 1,24,22,450  रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वही ,304 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और 1,934 वाहनों को जब्त किया गया है । हिमाचल में अब तक, 1,339 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट कोविड -19 पाई गई है, जिनमें से 978 ठीक हो चुके हैं जबकि 360 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं और इनका इलाज किया जा रहा है। वहीं कांगड़ा के एक जवान की कोरोना के कारण दुुःखद मृत्यु हुई है।

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