लोक सेवक को बेवजह उसके कार्य से रोके जाना भी कानून की दृष्टि में अपराध है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश राजीव ने ग्राम पंचायत बल्देयां में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जनहित में किए जा रहे कार्यों में अड़चन पड़ती है, जिससे लोगों को विभिन्न कार्यों का लाभ देरी से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी पर बेबुनियाद आरोप न लगाएं व झूठी गवाही न दें। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कानूनों जिसमें फौजदारी व दिवानी शामिल है के अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व पंचायती राज अधिनियम पर भी उपस्थित ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उन्होंने शिविर में उपस्थित लोगों से अपील की कि वह शिविर में दी जा रही जानकारियों को आगे बढ़ाएं, ताकि विधिक साक्षरता शिविर के उद्देश्य की पूर्ति हो सके और लोगों में न्याय प्रक्रिया के संबंध में अधिक जागरूकता पनपे। शिविर के तहत अधिवक्ता नेहा ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में जागरूक किया। अधिवक्ता चंदा रांटा ने घरेलु हिंसा के दौरान की जाने वाली कानूनी प्रक्रिया व अन्य विषयों पर जागरूकता प्रदान की। बल्देयां पंचायत के प्रधान श्री विक्रम सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर उप प्रधान श्री सुरेंद्र कंवर व बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि व आमजन उपस्थित थे।