10 सितंबर से भगतों के लिए खुलेंगे बंद पड़े मंदिरों के कपाट

बैठक में लिए हिमाचल मंत्रिमंडल के निर्णय में बरकरार रहा प्रदेश में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता का निर्णय ,इसके अलावा लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लंबे समय से मंदिरों को खोलने का इंतजार पर भी आज विराम लग गया। प्रदेश सरकार ने आज अंततः कैबिनेट बैठक में 10 सितंबर से राज्य के मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया है। वहीं 15 सिंतबर 2020 तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए प्रदेश में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। इसके अलावा बैठक में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए क्वारन्टीन अवधि को 14 दिन से घटाकर 10 दिन करने का निर्णय लिया गया।

10 सितंबर से गूंजेगी मंदिरों की घंटियां:

प्रदेश के मंदिरों को खोलने का निर्णय अंततः प्रदेश सरकार ने आज ले ही लिया। आम जनता काफी लंबे समय मंदिरों के खोले जाने की प्रतीक्षा में थी। अनलॉक-2 के बाद से ही लोगों में मंदिरों को खोलने की उम्मीद बनी हुई थी लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिरों के द्वार बंद रखने का ही निर्णय लिया गया और अब जाकर अनलॉक-4 में 10 सितंबर से भगतों को भगवान के दर्शन करने की अनुमति मिल गई ।भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करेगा। जिला प्रशासन अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों द्वारा मास्क तथा सामाजिक दूरी की अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित करेंगे।

प्रदेश में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन अब भी जरूरी :

इसके अलावा आज कैबिनेट में प्रदेश में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता बरकरार रखने का निर्णय लिया। निर्णय के अनुसार 15 सितंबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन जरूरी है।

क्वारन्टीन समयावधि घटाई:

बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए सरकार ने क्वारन्टीन समय को घटा कर राहत दी है। अब राज्य में आने वाले व्यक्ति को 10 दिन ही क्वारन्टीन किया जाएगा। पहले यह अवधि 14 दिन की थी लेकिन अब यह मात्र 10 दिन की कर दी गई है।

आय करदाताओं को एपीएल दरों पर उपलब्ध होगा राशन:

मंत्रिमंडल ने गरीबी रेखा से ऊपर के आय करदाता उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेंहू का आटा और चावल पूर्व निर्धारित एपीएल दरों पर उपलब्ध करवाने और दालें, खाद्य तेल, नमक और चीनी बिना अनुदान के वास्तविक दरों पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।

बैठक में लिए गए अन्य निर्णय:

1.मन्त्रिमंडल द्वारा आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वहन योग्य किराये के आवासीय परिसर योजना से सम्बन्धित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का आग्रह करने का निर्णय लिया गया। इससे शहरी प्रवासियों और गरीबों को वहन योग्य किराए के आवास के सतत् पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सबको आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

2.मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में पांच विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन के साथ सब ट्रेजरी खोलने को मंजूरी प्रदान की।

3.मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला की थुनाग तहसील के बागाचनोगी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ उप-तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की। नव गठित उप-तहसील में शावा, कल्हणी, कलिपर, शिल्लीबागी, शिवाखड्ड और जनशिला छः पटवार वृत होंगे।मंत्रिमण्डल ने मण्डी की थुनाग तहसील के जनशिला क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनशिला में पटवार वृत खोलने को मंजूरी प्रदान की।

4.बैठक में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 10 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

5.लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत कोट को पुलिस थाना शिमला पूर्व (छोटा शिमला) से पुलिस थाना पश्चिम (बालूगंज) में स्थानान्तरित करने को मंजूरी प्रदान की गई है।

उद्योग विभाग ने मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तावित ‘बल्क ड्रग फार्मा पार्क’, ‘एनर्जी चार्जिज इन दा स्टेट’ और ‘ब्रिक किल्न एण्ड देयर रिलेटिड इशु’, के सम्बन्ध में प्रस्तुति दी।

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