विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जिला में हथियार व आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध – गौतम

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शस्त्र धारक अपने शस्त्र अविलंब संबंधित पुलिस थाने में जमा करवाना करें सुनिश्चित 
नाहन
। जिला सिरमौर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हथियार और आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव के नतीजे जारी होने तक कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों पर जिला में हथियार और आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशानुसार सैनिक, अर्धसैनिक, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड तथा पुलिस के जवान, राष्ट्रीयकृत बैंक के सुरक्षा कर्मियों और अन्य व्यक्ति, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गए हैं, तथा राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के विभिन्न स्तर के खिलाडी सदस्य, जो विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जिला में सभी लाइसेंस धारी शस्त्र धारक अपने शस्त्र अविलंब संबंधित पुलिस थाने में या हथियार और आग्नेय शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक जारी रहेंगे।

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