अनलॉक-2 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने देश के अन्य राज्यों के लिए सभी लोगों के लिए सीमाएं खोल दी हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश आने वालों को http://covid19epass.hp.gov.in पर रजिस्टर करना होगा जिसकी जांच सीमा में भीतर प्रवेश करने पर जांच की जाएगी। उक्त लिंक पर रजिस्टर करने के बाद QR कोड मिलेगा जिसे सीमा पर तैनात पुलिस प्रशासन को दिखाना होगा। सीमा में लगे नाके पर QR कोड के स्कैन होते ही पूर्ण जानकारी ज़िला प्रशासन सहित पंचायत तक चली जायेगी और प्रशासन को इसकी जानकारी मिल जायेगी।
हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन सचिव ओंकार शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को खोला जाना अनिवार्य था। हालांकि अनलॉक-1 की गाइडलाइंस में प्रदेश सरकार को यह शक्ति दी गई थी कि वह अपनी सीमाओं को अपने अनुसार खुला या बंद रख सकते हैं लेकिन अनलॉक-2 में ऐसी शक्ति प्रदेश सरकार को नहीं मिली थी। ऐसे में प्रदेश सरकार के लिए आवश्यक था कि प्रदेश की सीमाएं खोली जाए और लोग प्रदेश के अंदर आ जा सके। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमाओं को स्वतंत्र रूप से नहीं खोला है। हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों को http://covid19epass.hp.gov.in लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी होगी और केवल रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से सरकार व प्रशासन के पास व्यक्ति का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा ओंकार शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने के लिए किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन यदि हिमाचल प्रदेश में वह व्यक्ति लौटना चाहे तो ऐसे में व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि व्यक्ति हॉटस्पॉट सिटी से लौटता है तो उसे आवश्यकता संस्थागत कोरेंटिन या होम कोरेंटिन किया जाएगा।
पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश आने के लिए ICMR द्वारा अधिकृत लैब से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा और टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही पर्यटक को हिमाचल प्रदेश में आने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही पर्यटक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह होटल की बुकिंग कम से कम 5 दिनों के लिए करवाए। इसके अलावा यदि पर्यटक हॉटस्पॉट क्षेत्र से आ रहे हैं तो उन्हें पहले संस्थागत कोरेंटिन में रहना होगा और हिमाचल प्रदेश के अंदर भीतर प्रवेश करने के बाद उन्हें कोरोना से बचने के लिए मूल प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा।