
जिला कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और वीरभद्र सरकार में सीपीएस रहे नीरज भारती को सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। आज नीरज भारती को कोर्ट में पेश किया गया था,जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने नीरज भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा था। नीरज भारती के वकील ने पहले ही जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी थी। देशद्रोह का मामला होने के कारण आज दोपहर बाद यह मामला सेशन कोर्ट में लगाया गया जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई।
सीआईडी ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि नीरज भारती से पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब पूछताछ का कोई भी पहलू बाकी नहीं रहता है। इस आधार पर कोर्ट ने पूर्व विधायक नीरज भारती को बेल दे दी है। भारती को इस बेल के दिए 50,000 रुपये का बाउंड भरना होगा। नीरज भारती के पिता पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी चंद्र कुमार नीरज की जमानत लेने शिमला पहुंचे हैं।
गौरतलब है कि नीरज भारती अपने फेसबुक अकाउंट से लगातार टिप्पणियों के चलते विवादों में घिरे रहते हैं। भारत-चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद नीरज भारती ने इस मामले पर टिप्पणी की थी। अधिवक्ता नरेंद्र गुलेरिया का कहना है कि नीरज भारती ने इस मामले में सरकार और सेना पर सवाल खड़े किए हैं जो कि देश के खिलाफ है। हालांकि नीरज भारती का इस मामले पर कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामान्य सवाल किए थे जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है।