आखिरकार मिल गई बार्बर, सैलून और पार्लर शॉप्स खोलने की अनुमति

कोविड-19की गाइडलाइंस का करना होगा पालन

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प्रदेश की राजधानी शिमला में लंबे अंतराल के बाद आखिरकार  सोमवार से बार्बर, सैलून और पार्लर शॉप्स खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। शॉप्स खोलने की अनुमति विशेष शर्तों के आधार पर दी गई है। कालीबाड़ी मंदिर सभागार में आज शुक्रवार को आयोजित वर्कशॉप के तहत बारबर्स और ब्यूटिशियनस को विशेष ट्रेनिंग दी गई।

जिसके तहत सभी  उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत काम करने की शर्तों और बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी गई।

शर्तो के अनुसार दुकान के प्रवेश द्वार पर 70 %अल्कोहल युक्त सेनेटाइजर रखना होगा और हर व्यक्ति को हाथ सेनेटाइज करके ही प्रवेश  करने देना होगा। ग्राहकों का पंजीकरण करना जरूरी होगा। दुकानों में भीड़ न हो इसके लिए ग्राहकों को अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा।  साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज करवाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ग्राहकों को दो मीटर की दूरी बनाई रखनी होगी और 6 कुर्सियों की व्यवस्था होने पर ही एक से ज्यादा ग्राहक दुकानदार अटेंड कर सकेगा। शॉप में  दो कुर्सियां होने पर  केवल एक ही ग्राहक प्रवेश कर पाएगा।  ग्राहक के जाने के बाद कुर्सियों ,सामान को  सोडियम हाइपोक्लोराईड के साथ साफ करना होगा।बारबर्स और ब्यूटिशियनस के लिए जारी गाइडलाइंस में यह भी निश्चित किया गया है कि ये किसी भी  खांसी,जुखाम,बुखार या सांस की बीमारी से ग्रसित ग्राहक को अटेंड नहीं करेंगे और  न ही इनका पंजीकरण करें। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए रेट ही ग्राहकों से वसूल किए जाएंगे और रेट लिस्ट भी दुकान में रखी होनी चाहिए। जिला प्रशासन ने ग्राहक और स्टाइलिश को थ्री लेयर मास्क पहनना अनिवार्य किया है साथ ही हाथों में गलब्स पहनना भी अनिवार्य किया गया है। दुकान में मौजूद हर उपकरण को  सेनेटाइज करने के अलावा  दुकान में मैगजीन, अखबार और अन्य किसी भी प्रकार की कोई किताब रखना प्रतिबंधित है ।वर्कशॉप के दौरान  बार्बर आदि को सभी निर्देशों की अनुपालना करने की शर्त माननी होगी । अवमानना करने की स्थिति में इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। डीसी शिमला अमित कश्यप ने सभी संबंधित उप मण्डलाधिकारियों को  इनकी नियमित निगरानी करने के आदेश दिए हैं।

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