कर्फ्यू बढ़ाने के लिए जिला दण्डाधिकारी अधिकृत

आगामी आदेशों तक लागू रहेगा कर्फ्यू

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प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ़्यू 30 जून तक लागू कर दिया है। आगामी आदेशों तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। जिलाउपायुक्त  शिमला अमित कश्यप ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकारी आधिकारिक प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए कहा कि  23 मई, 2020 को आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में जिला दण्डाधिकारियों को धारा-144 के अन्तर्गत संबंधित जिलों में स्थिति की आवश्यकता के अनुसार 30 जून, 2020 तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया था।
कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने 24 मार्च, 2020 से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद जिला दण्डाधिकारियों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत संबंधित जिलों में कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए थे।
प्रवक्ता ने कहा कि जिला दण्डाधिकारी अपने जिलों में दो महीनों से अधिक समय के लिए कर्फ्यू लागू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में दो महीने की अवधि 24 मई को पूरी हो गई है, लेकिन राज्य में कोरोना महामारी पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है इसलिए स्तिथी के मद्देनजर कर्फ्यू में आगामी विस्तार देना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में 31 मई, 2020 तक कर्फ्यू लागू है और उसके बाद स्तिथि अनुसार जिला दण्डाधिकारी इस मामले में आगामी निर्णय लेंगे।

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