मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ 6वें राज्य वित्तायोग के गठन को सहमति दी गई है। बैठक में जल शक्ति विभाग के मानदेय बढ़ाने के साथ ही भूमि की पात्रता के लिए आय मानदंड में संशोधन कर आवासहीन व्यक्तियों की 50,000 रुपये प्रतिवर्ष आय को बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त भी सरकार ने बैठक में जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं।
6वें राज्य वित्तायोग को सहमति:
आज हुई बैठक के दौरान 6वें राज्य वित्तायोग को मंत्रिमंडल की सहमति मिल गई है। यह आयोग पंचायतों तथा स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। आयोग राज्य के संचित कोष से पंचायतों और शहरी निकायों के कर निर्धारण, डयूटी, टोल और शुल्क ग्रांट इन एड देने के साथ-साथ अन्य सभी मामले, जिनमें पंचायत और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा।
जल रक्षक/पैरा फीटर और पैरा पम्प ऑपरेटर के मानदेय बढ़े:
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षक/पैरा फीटर और पैरा पम्प ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है,अब जल रक्षक को 3300 रुपये प्रति माह जबकि पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को 4300 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलेगा।
भूमि की पात्रता के लिए आय मानदंड में संशोधन :
बैठक ने राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 3/2 बिस्वा भूमि की पात्रता के लिए आय मानदंड में संशोधन करने के लिए आवासहीन व्यक्तियों/परिवारों की मौजूदा 50,000 रुपये प्रतिवर्ष आय को बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
ई-टेंडर के आधार पर अटल स्कूल वर्दी योजना होगी लागू:
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से ई-टेंडर के आधार पर कक्षा 1, 3, 6 और 9वीं कक्षाओं के स्कूली विद्यार्थियों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए अपनी मंजूरी दी। इससे इस वर्ग के 2,56,514 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों के तहत वित्त प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी :
केबिनेट मीटिंग के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करता मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल द्वारा राज्य आपदा शमन कोष गठित करने तथा आपदा शमन व्यय को पूरा करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा 2011 के नियमों के तहत वित्त प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की क्योंकि आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और गतिविधियां एक अलग राज्य आपदा प्रबंध कोष के तहत आती है। इस कोष के अन्तर्गत राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष का 20 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 90.80 करोड़ रुपये होगा। इसके अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये की राशि भूकम्प और भूसंखलन जोखिमों के लिए राज्य आपदा शमन कोष से अनुमोदित की गई है।
विभिन्न केंद्रों में खाली पदों में होगी भरती:
मंत्रिमंडल मंडी जिला के थुनाग में रेशम बीज उत्पादन केंद्र स्थापित करने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को सृजित करने तथा भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में राजकीय बहुतकनीकी संस्था खोलने तथा इस संस्थान के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों को सृजित तथा इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के नागरिक अस्पताल टिहरा में सुचारु कामकाज के लिए विभिन्न श्रेणियों के और 3 पदों को सृजित और भरने की मंजूरी प्रदान की।