अन्य चार्जेज वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई, विधानसभा सत्र में बनेगा कानून: शिक्षा मंत्री।

कमेटी गठित,फीस मामले का करेंगी निराकरण ।

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हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस वसूली पर मचे बवाल के बीच शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज फिर स्पष्ट किया है कि निजी स्कूल विद्यार्थियों से केवल मात्र टयूशन फीस ही वसूल सकेंगे। निजी स्कूलों को अन्य चार्जेज वसूलना का अधिकार नहीं होगा और ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

गोविंद सिंह ठाकुर आज शाम सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निजी स्कूलों के फीस मुददे पर सरकार एकदम से निर्णय ले रही है। पिछले कल कैबिनेट मीटिंग में सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है। यह कमेटियां फीस मामले का निराकरण करेंगी।

कोर्ट की गाइडलाइन का अनुचित लाभ उठाकर निजी स्कूलों ने की मनमानी:

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर निजी स्कूलों को टयूशन फीस ही वसूलने के आदेश जारी किए थे लेकिन इसके बाद निजी स्कूल हाईकोर्ट में गए और कोर्ट की गाइडलाइन का अनुचित लाभ उठाकर मनमानी करनी शुरू कर दी। राज्य सरकार ने अब कैबिनेट में कमेटियां गठित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के निजी स्कूलों में 5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और इनके अभिभावकों के साथ सरकार खड़ी है।

विधानसभा सत्र में बनेगा सत्र:

गोविंद सिंह ने कहा कि हिमाचल में निजी स्कूलों की फीस के नियंत्रण को लेकर अब तक कोई कानून नहीं बना है। विधानसभा के सत्र में सरकार निजी स्कूलों की फीस के नियंत्रण के लिए कानून बनाएगी। एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने 12 फरवरी तक स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इस बार स्कूलों की परीक्षाएं 15 मार्च के बाद सुबह व शाम की शिफ्टों में ली जाएंगीं।

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