कैबिनेट ने 5 मैगावाट क्षमता तक की 95 जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचलियों तथा गैर हिमाचलियों को आंवटित करने का निर्णय लिया गया। इनकी कुल क्षमता 197.695 मैगावाट है। 126.695 मैगावाट की 74 परियोजनाएं हिमाचलियों तथा 76 मैगावाट की 21 परियोजनाएं गैर हिमाचलियों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यदि आवंटित परियोजना की क्षमता 5 मैगावाट से बढ़ती है, तो 5 मैगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिये नीति के अनुरूप आवेदक द्वारा अतिरिक्त नि:शुल्क ऊर्जा रॉयल्टी सहित परियोजना की पूरी क्षमता पर सभी चार्जिज अदा करने होंगे।
मंत्रिमंडल ने 13 मैगावाट क्षमता की निचली ऊहल जल विद्युत परियोजना के संबंध में क्रियान्वयन अनुबंध को निरस्त करने की स्वीकृति दी तथा इसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से बूट आधार पर सर्वोच्च प्रीमियम बोलीदाता को आवंटित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विद्युत (कर) संशोधन विधेयक, 2016 को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता निर्बाध प्रवेश सुविधा के लिए विद्युत कर तथा भारतीय ऊर्जा विनियम से प्राप्त विद्युत पर 51 पैसे प्रति यूनिट की दर से कर निर्धारण प्रस्तावित किया गया है।
शिमला-धर्मशाला में कटेंगे खतरनाक पेड़
कैबिनट की बैठक में उप समिति की अनुसंशा के आधार पर शिमला तथा धर्मशाला नगर निगम सीमाओं में खतरा बन रहे पेड़ों को गिराने/हटाने/छंटाई करने की मंजूरी प्रदान की गई। दोनों नगर निगम में बनी कमेटियों ने पहले ही ऐसे पेड़ों की सूची सरकार को सौंपी है।