प्रदेश के छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 8 लाख रुपये से कम कारोबार करने वाले ढाबा, हलवाई, चाय व चाट कारोबारियों को मूल्य सवंद्र्धित कर (वैट) की अदायगी में छूट प्रदान की गई है। पूर्व में यह छूट 5 लाख रुपये से कम कारोबार करने वाले कारोबारियों को प्राप्त थी। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों कारोबारियों को फायदा हुआ है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने विधेयक पास किया। विधेयक के अनुसार ही हिमाचल में दूसरे राज्यों से प्रवेश कर रहे ट्रकों, जिनके पास ढोए जा रहे सामान की पूर्ण ऑनलाईन घोषणा हो, उन्हें अब बैरियर पर रूकने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। पहले केवल प्रदेश से बाहर जाने वाले ट्रकों को बैरियर पर रोकने से छूट प्राप्त थी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से बैरियर पर माल ढुलाई की प्रक्रिया परेशानी मुक्त हुई है, वहीं इससे बैरियरों पर अनावश्यक भीड़-भाड़ से भी निजात मिली है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013 के दौरान एक करोड़ से अधिक बिक्री करने वाले पंजीकृत विक्रेताओं को ई-विवरणियां, ई-घोषणा, ई-कर भुगतान, विधिक प्रपत्र और वैट, सीएसटी, सीजीसीआर, एलटी, पीजीटी व एम एण्ड टीपी फार्म ऑन-लाईन ज़ारी करने की सुविधा प्रदान की है।
जुलाई, 2014 से यह सुविधा राज्य के सभी पंजीकृत व्यापारियों को प्रदान की जा रही है, जिससे व्यापारियों को आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालयों में बार-बार चक्कर काटने से राहत मिली है और उन्हें अपने व्यावसायिक परिसरों अथवा घरों पर ही हर समय, यहां तक की अवकाश के दिनों भी इन सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। डीलरों को अलग-अलग अधिनियमों के अन्तर्गत पृथक लॉग-इन आई.डी द्वारा विभिन्न रिटर्न अपलोड करने की कठिनाई से बचाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा इस वर्ष कॉमन लॉग-इन आई.डी उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके माध्यम से डीलरों को अलग-अलग अधिनियमों के तहत अपनी सभी रिटर्न अपलोड करने की सुविधा हासिल हुई है। इसके अतिरिक्त, कारोबारियों को सुविधा देने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्धित अधिनियम के तहत वसूल की जाने वाली पंजीकरण फीस को भी माफ कर दिया है।
छोटे कारोबारियों को गु्रप बीमा
सरकार ने छोटे कारोबारियों को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से इस वर्ष समूह दुर्घटना बीमा योजना आरम्भ की है। योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये सालाना कारोबार करने वाले प्रदेश के 47,000 कारोबारियों का 2 लाख रुपये का समूह दुर्घटना बीमा नि:शुल्क किया जाएगा, जिसका प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
बॉडी फैब्रीकेशन वैट में आठ फीसदी कटौती
कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष ट्रकों एवं बसों की बॉडी फैब्रीकेशन पर वैट 13.75 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार से निर्यात के उद्देश्य से राज्य के अंदर ही औद्योगिक इनपुट क्रय करने वाले निर्यातकों को अपेक्षित फार्म प्रस्तुत करने पर वस्तु कर में छूट की सुविधा प्रदान की गई है। पैकेजड पानी की बोतल पर लगाये गए सी.जी.सी.आर. कर को घटाया गया है ताकि यह उद्योग अन्य राज्यों में स्थापित ऐसे उद्योगों से स्पर्धा कर सके।
कच्चे माल पर कर की दर चार प्रतिशत
प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल पर कर की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत जबकि सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सी.एस.डी. से खरीद पर कर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। प्रदेश सरकार ने वैट रिफंड को समयबद्ध करने के लिए पहले ही नियमों में संशोधन कर लिया है। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि डीलरों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही वैट कर का रिफंड मिल सके।