अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी देंगे हाजिरी,बाकी करेंगे घर से काम।

आपातकालीन सेवाओं और कंटेनमेंट क्षेत्रों में नहीं लागू:

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प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर डी धीमान ने लॉक डाउन -4 के नए आदेश जारी किए हैं जिनके तहत अब सरकारी कार्यालयों में क्लास1 और 2 के उच्च अधिकारियों के साथ अब 50 प्रतिशत क्लास 3और 4 के कर्मचारी हाजिरी भरेंगे।

नए निर्देश इस प्रकार होंगे :

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए कुछ एक नए आदेशों के अलावा लॉक डाउन-3 के अधिकतर निर्देश ही जारी रहेंगे। इनमें कर्मचारियों की उपस्थिति 30 से 50 प्रतिशत बढ़ाई गई है।

50 प्रतिशत कर्मचारी भरेंगे हाजिरी:

प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में क्लास 1 और क्लास 2 वर्ग के सभी अधिकारी सामान्य रूप से वर्किंग डेज में उपस्थित रहेंगे। जबकि कोविड-19 से सुरक्षा के मद्देनजर क्लास 3 और 4 के 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे और बाकी स्टाफ होम-फ्रॉम-वर्क करेगा। सभी कर्मचारियों को जारी निर्देशों के तहत  कार्य करना होगा और आरोग्य सेतु ऐप आवश्यक रूप से डाऊनलोड करना होगा।


नियंत्रण अधिकारी करेंगे रोस्टर तैयार…

जारी आदेशों के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन सभी कार्यालयों के क्लास-1,2 के अधिकारी वर्किंग डेज में कार्यालयों में उपस्थित रहेेंगे। जबकि 3और 4 श्रेणी के अनुबंधित / नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति और समय सारिणी उनके अधिकारी ही निश्चित करेंगे। नियंत्रण अधिकारी द्वारा ही कर्मचारियों का वर्क रोस्टर तैयार किया जाएगा। इस रोस्टर के अंतर्गत  50% कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और शेष अपने निवास स्थानों से ही काम करेंगे। आदेशानुसार जो कर्मचारी किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं ,वे अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें टेलीफोन या अन्य संचार  साधनों पर उपलब्ध रहना होगा और कार्यालय के कामों में भाग लेना होगा। ऐसे में कार्यालय न आ पाने की स्तिथि में कर्मचारियों के वेतन/ अनुदान को नहीं काटा जाएगा।

एक तरफ से आने वाले सरकारी वाहन करें पूलिंग:

जारी दिशा-निर्देशों के तहत एक तरफ से कार्यालय आने वाले सरकारी वाहनों को दूसरे कर्मचारियों को साथ लाने के आदेश दिए गए हैं ।

दो समूह में विभाजित होगा कार्यभार…

कार्यालयों में भीड़  को नियंत्रित करने के लिए ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग करने वाले कर्मचारियों के आनेजाने  के समय को भी दो समूहों में बांटा गया है। एक समूह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी ऑवर पूरे करेगा जबकि दूसरा समूह सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे के बीच काम करेगा। इनके लंच ब्रेक की टाइमिंग भी अलग-अलग रहेगी। साथ ही मीटिंग में कर्मचारियों की संख्या भी कम ही रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

करनी होगी थर्मल स्कैनिंग..

जारी आदेशों में कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान भी निश्चित किया गया है। इसके अलावा  कार्यालयों के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर हैंड वाश और सैनिटाइज़र की व्ययवस्था भी करनी होगी।  साफ-सफाई की उचित व्यवस्था रखनी होगी और   कार्यालयों को सेनेटाइज भी करना होगा। उचित दूरी के साथ ही सभी कर्मचारियों को फेस कवर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रभारी उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे।साथ ही यह भी निर्देश जारी किए हैं कि किसी व्यक्ति को सांस सबंधी बीमारी है या बुखार है तो वे कार्यालय नहीं आएंगे और  उन्हें घर पर होम कोरेंटिन का पालन करना होगा। गर्भवती महिला कर्मचारियों और अन्य उपचाराधीन कर्मचारियों को अतिरिक्त  सावधानी अपनानी होगी। कोविड-19 के किसी भी लक्षण को दर्शाने वाले कर्मचारी को स्थानीय प्रशासन / स्वास्थ्य अधिकारियों के परामर्श से निकटतम अस्पतालों / क्लीनिकों / संगरोध सुविधा में भेजना होगा। कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह देते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने, छींकने औ खांसने के दौरान नाक-मुंह को ढकने की सलाह दी गई है साथ ही सार्वजनिक रूप से हाथ न मिलाने और न थूकने की सलाह दी गई है।  
आरोग्य सेतु ऐप होगा अनिवार्य…
आदेशानुसार सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाऊनलोड करना अनिवार्य होगा। कार्यालय प्रमुख कर्मचारियों के बीच इस ऐप की 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगे। कर्मचारियों को अफवाह न फैलाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

आपातकालीन सेवाओं और कंटेनमेंट क्षेत्रों में नहीं लागू:

यह आदेश आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के रखरखाव में लगे विभागों के फील्ड कर्मचारियों और उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो सीधे कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय करने में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त यह आदेश राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर चिन्हित किए गए कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों पर भी लागू नहीं होगें।

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