कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और सरकारी मेडिकल काॅलेजों में श्रम शक्ति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने सैन्य और अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त या रिलीज हुए सभी चिकित्सा अधिकारियों, संकाय सदस्यों और पैरामेडिकल स्टाफ को चिकित्सा अधिकारी और पेरामेडिकल स्टाफ के पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। उनके पास समकक्ष या एनालाॅग पद पर काम करने का अनुभव के साथ-साथ इन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता और क्वालिफाइंग सेवा होनी चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा आज यहां जारी किए गए आदेश के अनुसार यह प्रस्ताव पूरी तरह से अस्थायी आधार पर एक स्टाॅप गैप व्यवस्था के रूप में है और बिना किसी नोटिस दिए या किसी भी कारण बताए बिना समाप्त या वापिस लिए जा सकता है। यह प्रस्ताव 1 अप्रैल 2020 से अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा। उन्हें पद के न्यूनतम वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के बराबर निर्धारित मासिक वेतन या मानदेय का भुगतान किया जाएगा। पूर्व सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल के कर्मचारी संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के कार्यालयों में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैंए जिन्हें नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। जिले या मेडिकल काॅलेज में समतुल्य या अनुरूप पदों में उपलब्ध रिक्तियों का उपयोग परिलब्धियों या मानदेय के आहरण के लिए किया जाएगा।