वर्तमान में जनसंबोधन प्रणाली से युक्त राजधानी, शताब्दी और दुरन्तों एक्सप्रैस जैसी रेलगाड़ियों में उनके रवानगी स्टेशन/मध्यस्थ स्टेशनों में रेलगाड़ियों के चलने के समय के साथ-साथ ऐसी गाड़ियों के मध्यस्थ स्टेशन/गंतव्य स्थानों पर पहुँचने के बारे में पूर्व रिकॉर्ड की गई घोषणाएं की जाती हैं। रेल मंत्रालय ने यात्रियों के साथ-साथ रेलवे के कल्याण को शामिल करते हुए विभिन्न प्रावधानों के बारे में यात्रियों को शिक्षित करने के लिए यह फैसला किया है कि जनसंबोधन प्रणाली से युक्त ऐसी रेलगाड़ियों के प्रस्थान के दौरान पूर्व रिकॉर्ड किए गये संदेशों की घोषणा की जाए। इन घोषणाओं में निम्नलिखित को भी शामिल किया गया है-
1. वेटरों को कोई टिप या बक्शीश ना दें, अगर वेटर किसी प्रकार की बक्शीश की मांग करता है तो रेल में मौजूद टिकट निरीक्षण स्टॉफ से इसके बारे में अपनी शिकायत करें।
2. रेलगाड़ी में धूम्रपान करना और नशे की हालत में शोरगुल करना मना है, अगर कोई यात्री इस प्रावधान का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
3. स्टेशनों और रेलगाड़ियों को स्वच्छ रखने में हम अपने सम्मानित यात्रियों का सहयोग चाहते हैं। भारतीय रेल का यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय रेल और इसके संरक्षक एक साथ मिलकर अपने संयुक्त प्रयास द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्टेशनों को साफ-सुथरा रखने में सफल हो सकते हैं।
4. आपको उपलब्ध कराई गई डिस्पोजेबिल पानी की बोतलों को उपयोग के बाद नष्ट कर दें या यात्रा समाप्ति के बाद रैक पर रख दें ताकि उनका पुन: उपयोग न किया जा सके।
5. भारतीय रेल चलती हुई रेलगाड़ियों में प्रसाधनों और डिब्बों की सफाई के लिए ऑनबोर्ड हाऊसकीपिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। सफाई की जरूरत पड़ने पर इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं।
6. रेल अधिनियम के अनुसार रेलगाड़ी, रेल पटरी और रेल की किसी भी सम्पत्ति की साफ-सफाई को गंदा करने वालों पर 500 रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
7. यात्रियों को स्वयं उनकी सुरक्षा के लिहाज से यह सलाह दी जाती है कि वे अंजान सहयात्रियों द्वारा दी जा रही किसी भी खाद्य वस्तु को स्वीकार न करें।
8. डिब्बे में मौजूद आपातकालीन खिड़की के बारे में पूरी जानकारी रखें और इसे खोलने बंद करने के बारे में दर्शायी गये निर्देशों का पालन करें। बिना किसी वैध कारण के आपातकालीन खिड़कियों से छेड़छाड़ न करें।
9. किसी ऑन बोर्ड शिकायत के लिए 18 और रेलगाड़ी से संबंधित जानकारी के लिए 139 डॉयल करें।
10. सुरक्षा संबंधी शिकायतों के लिए कृपया 182 डॉयल करें।
संभागीय रेलवे जैसा उचित समझे इन घोषणाओं के साथ अन्य घोषणाएं भी शामिल कर सकते हैं। घोषणाओं की संख्या, उनकी अवधि और समय जिसके दौरान ये संदेश प्रसारित किए जाने हैं उनके बारे में संभागीय रेलवे रेलगाड़ियों की समय-सारणी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करेगा ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।