प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रदेश सरकार द्वारा एक लाख रुपये की राशि ईनाम के रूप में प्रदान की जा रही है। यह जानकारी आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीरज मित्तल ने प्रसव पूर्व लिंग जांच निषेध कानून बारे आयोजित जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने जिला में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए गठित चिकित्सा दलों को तथा जिला सलाहकार समिति के सदस्यों को अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों का औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूलों, महाविद्यालयों में कन्या भ्रूण हत्या निषेध शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में कन्या शिशु लिंगानुपात दर में वृद्धि लाई जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जिले के विभिन्न खंडों में नुक्कड़-नाटकों के माध्यम से कन्या शिशु लिंगानुपात में वृद्धि लाने के लिए भी बेहतर प्रयास जारी रखे जाऐंगें।
इस अवसर पर सुशीला शर्मा प्रधान ग्राम पंचायत जरोल (कोटगढ), डॉ. नलनीश शर्मा स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ. बीआर ठाकुर बाल रोग विशेषज्ञ, डॉ. उमा राजपूत जिला कार्यक्रम अधिकारी, डॉ. अश्वनी सूद रेडियोलॉजिस्ट, हरीश नेगी लोक अभियोजक उपस्थित थे।