मंडी : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मंडी जिला में नगर परिषद व नगर पंचायत चुनावों को लेकर मतदाता सूची में 20 दिसंबर तक नाम सम्मिलित करवाए जा सकते हैं । पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) के कार्यालय में प्रारूप-4 में आवेदन कर सकता है, जिसके लिए मतदाता को मात्र 50 रुपए की नगद फीस देनी होगी । उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, तो वह उक्त चुनाव में अपना मतदान नहीं कर पायेगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची संबंधित एसडीएम व नगर परिषद/नगर पंचायत कार्यालय में आम जनता के लिए अवलोकन हेतु उपलब्ध है ।
बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद-नगर पंचायत चुनावों को लेकर 17 दिसंबर को अधिसूचना जारी की है। ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन 2015 के नियम 25 के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रकाशन अंतिम रूप से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जा चुका है । यदि फिर भी मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है तो वह हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन 2015 के नियम 28 के अनुसार नाम सम्मिलित करवाने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) के कार्यालय में प्रारूप-4 में आवेदन कर सकता है, जिसके लिए मतदाता को मात्र 50 रूपये की नगद फीस देय होगी ।
उन्होंने नगर परिषद-नगर पंचायत क्षेत्रों के सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वे 20 दिसम्बर, 2020 तक नाम सम्मिलित करवाना सुनिश्चत करें।
नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर मतदाता सूची में 20 दिसंबर तक सम्मिलित करवाए नाम
प्रारूप-4 में आवेदन के लिए मतदाता को मात्र 50 रुपए की नगद फीस देनी होगी